यह वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य, पोषण सुरक्षा अधिनियम, मुयमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्रता रखने वाले समस्त राशनकार्डधारियों को चावल का एकमुश्त वितरण किया जाएगा। इसकी अवधि 1 जून से 30 जून 2025 तक निर्धारित की गई है। इसका अर्थ है कि हितग्राहियों को तीन माह जून से अगस्त की पात्रता अनुसार चावल एक साथ वितरित किया जाएगा।
इस व्यवस्था के अंतर्गत चावल के अलावा अन्य खाद्यान्न सामग्री जैसे शक्कर, चना, नमक व गुड़ का वितरण पूर्ववत् मासिक आधार पर ही किया जाएगा। इन सामग्रियों का वितरण माह जून से अगस्त के दौरान शासन से प्राप्त पृथक-पृथक मासिक आबंटन के अनुसार किया जाएगा। इस व्यवस्था से जिले के लाखों राशनकार्डधारी परिवारों को समय पर खाद्यान्न प्राप्त होगा, जिससे वर्षा ऋतु में खाद्यान्न उपलब्धता को लेकर आने वाली संभावित परेशानियों से राहत मिलेगी।
राशन वितरण में न हो विलंब
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने राज्य शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में आवश्यक खाद्यान्न सामग्री का पूर्व भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश सिविल सप्लाय कॉरपोरेशन व खाद्य विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में किसी प्रकार की विलंब या बाधा न हो इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। गुणवत्तापूर्ण राशन सामग्री देने के निर्देश
जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार पात्र परिवारों को चावल का एकमुश्त वितरण आगामी माह जून में किया जाएगा, जबकि अन्य सामग्री का वितरण मासिक रूप से होगा। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित वितरण अवधि में उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर लें।
खाद्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों में समस्त उचित मूल्य दुकानदार व संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि हितग्राहियों को तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। साथ ही राशन वितरण केंद्रों पर पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी रखी जाएगी।