मिली जानकारी अनुसार, जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम चारभांठा निवासी आरोपी दूल्हा भगवान दास मानिकपुरी के साथ लड़की की 26 नवंबर 2024 को सगाई हुई थी। इसके बाद 11 अप्रैल को विवाह की तारीख तय हुई। सगाई के बाद से भगवान दास के साथ लड़की मोबाइल से बात करती थी। इस दौरान आरोपी भगवान दास दहेज में कार समेत अन्य समान के संबंध में बोलते रहता था।
तुम्हारे घर के लोग बहुत संपन्न है। मुझे कार, एसी, सोने चांदी के जेवर आसानी से दे सकते हैं, बोलता था। लड़की ने इसे मजाकिया तौर में बात कर रहे हैं, सोचकर टालती रहती थी।
मंडप में ही दूल्हे ने की मारपीट
तय तिथि 11 अप्रैल 2025को दूल्हा बारात लेकर पहुंचा। मेल-मिलाप के दौरान दूल्हे ने दहेज में कार न दिखने पर नाराजगी जताई। दुल्हन ने बताया कि स्कूटी दी जा रही है तो दूल्हा गुस्से में विवाद करने लगा। दुल्हन ने यह बात अपने परिवार को बताई।
परिजन मंडप में जाकर बात करने लगे तो दूल्हा, उसके पिता और अन्य बारातियों ने गाली-गलौच शुरू कर दी। उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच दुल्हन के बुआ के बेटे से
मारपीट की गई। बीच-बचाव करने वाले युवक को थप्पड़ मार दिया। मारपीट में पीठ व कान में चोट आई।
थाने में शिकायत दर्ज
वहीं दूल्हा बारातियों को लेकर लौट गया। दुल्हन व उसका परिवार दूल्हा द्वारा बार-बार दहेज मांग से मानसिक रूप से परेशान हैं। इसके चलते ही दुल्हान ने थाना बोड़ला में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भगवान दास, घुरवादास, मोनुदास और अन्य के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 85 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।