संभागायुक्त ने दिए निर्देश
संभागायुक्त ने कलेक्टर भव्या मित्तल और जिला पंचायत सीइओ आकाशसिंह को निर्देश दिए कि महेश्वर, मंडलेश्वर के सभी मंदिर क्षेत्र, किला परिसर, घाट, पार्किंग, प्रसाद काउंटर, टिकिट काउंटर, अन्न क्षेत्र आदि में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ (सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, हुक्का, इलेक्ट्रानिक सिगरेट, जर्दा आदि) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। इन स्थलों पर यदि कोई नियम उल्लंघन करें तो कार्रवाई की जाए। संभागायुक्त ने यह भी कहा कि यह तय किया जाए कि मंदिर क्षेत्रों में किसी भी रूप में कोई तंबाकू उत्पादों का सेवन न करें। इसके लिए तंबाकू नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। सतत निगरानी हो। मंदिर परिसर के अंदर, बाहर मुय स्थानों पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र के बोर्ड लगाएं। यह भी पढ़े –
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भारत सरकार द्वारा तंबाकू आपदा से लोगों के बचाने के लिए अधिनियम कोटपा. 2003, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी धारा 260, 269, 278, किशोर न्याय अधिनियम धारा 77 जैसे विभिन्न कानून बनाए हैं। इसमें जुर्माने और सजा का प्रावधान है। महेश्वर और माडलेश्वर पवित्र सार्वजनिक स्थल के साथ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहां आम नागरिकों का आना-जाना है। बड़ी संया में बच्चे, महिलाएं होती हैं। तबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है।
यह कई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग आदि का कारण बन सकता है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी इसका सेवन करते हैं। दुष्परिणामों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि संभागायुक्त ने महेश्वर, मंडलेश्वर के सभी मंदिर क्षेत्र को तंबाकु मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका पालन होगा। कार्रवाई की जाएगी।