कोरिया जिले के बैकुंठपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम बस्ती निवासी महिला पविता कुजूर ने पुलिस को बताया कि गांव की ही खसरा नंबर 84/3 रकबा 0.357 हेक्टेयर और खसरा नंबर 126/5 रकबा 0.405 हेक्टेयर कुल करीब 2 एकड़ (Land fraud) भूमि का सौदा तय हुआ।
इसके बाद इस्तयाक कुरैशी, रूपनारायण, बबलू उर्फ नर्बदा प्रसाद और गंभीर साय ने जमीन की रजिस्ट्री कर दी। उसके बाद नामांतरण के समय पता चला कि जमीन को पहले ही दयालाल पिता दखल कुजूर को वर्ष 2017 में ब्रिकी कर रजिस्ट्री कराई गई थी। आरोपी इस्तयाक कुरैशी निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर, रूपनारायण व बबलू उर्फ नर्बदा प्रसाद ग्राम चेर के निवासी हैं।
तीनों ने इधर-उधर की जमीन दिखाकर महिला से 7.70 लाख में सौदा (Land fraud) तय कर लिया था। महिला ने बताया कि उसने एडवांस में नकद 3.70 लाख रुपए दिए थे। आरोपियों ने जमीन खसरा नंबर 84/3 रकबा 0.357 हेक्टेयर, खसरा नंबर 126/5 रकबा 0.405 हेक्टेयर का पटवारी से मिलकर फर्जी चौहदी तैयार की और रजिस्ट्री के दस्तावेज बनवाए थे।
उसने बताया कि पति ने चेकबुक नहीं होने पर कन्हैयालाल राजवाड़े के खाता में 40 लाख रुपए स्थानांतरण कर एक चेक लेकर दिया था। कुल 7.70 लाख लेकर जमीन (Land fraud) की रजिस्ट्री कराई गई। लेकिन बाद में रजिस्ट्री का दस्तावेज पढऩे पर दस्तावेज में 2 लाख उल्लेख किया गया है।
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नामांतरण में यह भी पता चला कि उक्त जमीन को वर्ष 2017 में ब्रिकी कर रजिस्ट्री (Land fraud) कराई गई थी। खसरा नंबर 126/5 का सीमांकन कराने पर पता चला कि उक्त भूमि विवादित है। इसमें ग्राम बस्ती निवासी मोहरमनिया नामक महिला काबिज है।
आरोपियों ने जिस जमीन को दिखाकर रजिस्ट्री कराई थी, वह अन्य जगह की जमीन है। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4),61 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।