scriptUPPCL: यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया जानिए | UP Electricity New Connection 2025: Documents Required, How to Apply Online in UPPCL | Patrika News
लखनऊ

UPPCL: यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया जानिए

UPPCL: उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है। उपभोक्ताओं को अब सिर्फ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करके आवेदन करना होगा। UPPCL ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा दी है। घरेलू, व्यावसायिक और कृषि कनेक्शन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

लखनऊJul 09, 2025 / 02:01 am

Ritesh Singh

नया बिजली कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज: जानिए प्रक्रिया, शुल्क और नियम फोटो सोर्स :Social Media

नया बिजली कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज: जानिए प्रक्रिया, शुल्क और नियम फोटो सोर्स :Social Media

UP Electricity New Connection 2025: उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना अब पहले से अधिक पारदर्शी और सरल हो गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, घरेलू, व्यावसायिक, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए बिजली कनेक्शन के आवेदन हेतु कुछ अनिवार्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों की पूर्ति किए बिना नया कनेक्शन संभव नहीं है। आज हम जानेंगे कि नए बिजली कनेक्शन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है, कितना शुल्क देना होता है, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

किन्हें चाहिए नया बिजली कनेक्शन

  • नया बिजली कनेक्शन निम्नलिखित परिस्थितियों में जरूरी होता है:
  • नया घर या दुकान बनवाने पर
  • किराएदार के रूप में अलग कनेक्शन की आवश्यकता
  • पुराना कनेक्शन कट चुका हो या अस्थायी हो
  • व्यवसाय के लिए नया स्थान खुला हो
  • खेती या ट्यूबवेल के लिए

बिजली कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज

1. पहचान प्रमाण (Identity Proof) (इनमें से कोई एक):
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
UP Electricity New Connection

2. पते का प्रमाण (Address Proof) (इनमें से कोई एक):

  • राशन कार्ड
  • बिजली/पानी/गैस का पुराना बिल
  • रजिस्ट्रेशन पेपर / घर की रजिस्ट्री
  • किरायानामा / हाउस एग्रीमेंट (किराएदार के लिए)
  • नगर निगम का हाउस टैक्स रसीद

3. भूमि या संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण:

  • भूमि रजिस्ट्री की कॉपी
  • नगर निगम से प्राप्त भवन नक्शा
  • पट्टा या अलॉटमेंट लेटर
4. एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र): यदि संपत्ति किराए पर है या संयुक्त स्वामित्व में है तो मकान मालिक या सह मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जरूरी है।
5. पासपोर्ट साइज फोटो: 1 या 2 हालिया रंगीन पासपोर्ट फोटो

6. संपत्ति का यूनिक नंबर/खाता संख्या: नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया यूनिक आईडी या खसरा-खतौनी

7. अन्य दस्तावेज (विशेष परिस्थितियों में): वैध विद्युत अनुबंध या पुराना कनेक्शन नंबर (यदि दोबारा आवेदन कर रहे हों)
8. उद्योगों के लिए उद्योग आधार या जीएसटी प्रमाणपत्र

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • UPPCL की वेबसाइट पर जाएं: https://www.upenergy.in/
  • “New Connection” या “Apply for New Electricity Connection” सेक्शन पर क्लिक करें।
  • जरूरी जानकारी भरें – जैसे उपभोक्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, लोड की मांग (kW में), उद्देश्य (घरेलू/व्यावसायिक/कृषि)।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या प्राप्त करें।
  • शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें (यदि लागू हो)।
  • आगे की प्रक्रिया के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी निरीक्षण करेंगे।

ऑफ लाइन आवेदन कैसे करें

  • संबंधित विद्युत उपकेंद्र (जोनल ऑफिस) जाएं।
  • नया कनेक्शन फॉर्म लें और भरें।
  • दस्तावेजों की प्रतिलिपि लगाकर फॉर्म जमा करें।
  • शुल्क की रसीद लें।
  • निरीक्षण और मीटर इंस्टालेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।

कनेक्शन के प्रकार और शुल्क विवरण

प्रकारन्यूनतम लोडअनुमानित शुल्क (रु.)
घरेलू1–5 kW₹1000 – ₹3000
वाणिज्यिक1–10 kW₹3000 – ₹8000
कृषि (ट्यूबवेल)3–10 HP₹2000 – ₹7000
औद्योगिक10–75 kW₹10,000 से अधिक
नोट: यह शुल्क अलग-अलग डिस्कॉम (जैसे PUVVNL, MVVNL, DVVNL, PVVNL) और लोड पर निर्भर करता है।

प्रक्रिया में लगने वाला समय

  • घरेलू कनेक्शन – 7 से 15 कार्य दिवस
  • वाणिज्यिक/औद्योगिक कनेक्शन – 15 से 30 कार्य दिवस
  • ट्यूबवेल/कृषि कनेक्शन – 20 से 40 कार्य दिवस (लाइन विस्तार होने पर समय अधिक लग सकता है)

जरूरी सावधानियां

  • दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की असमानता न हो।
  • बिजली विभाग द्वारा तय किए गए लोड से अधिक न मांगें।
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • मीटर लगने के बाद ही बिजली का उपयोग करें, पहले करना गैरकानूनी है।
  • UPPCL का हेल्पलाइन और संपर्क
  • टोल फ्री नंबर: 1912
  • ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: https://www.upenergy.in/uppcl/en/page/consumer-services

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