आरक्षण प्रक्रिया: हर बार नया समीकरण
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हर पांच साल में होते हैं। इनमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक स्तर) और जिला पंचायत के चुनाव शामिल होते हैं। इन चुनावों में सीटों का आरक्षण रोटेशन प्रणाली के आधार पर किया जाता है, ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाता है। चूंकि पिछली बार आरक्षण का निर्धारण 2020-21 में हुआ था, ऐसे में अब रोटेशन प्रणाली के आधार पर सीटों का आरक्षण बदलेगा। यही कारण है कि कई क्षेत्रीय नेताओं, संभावित उम्मीदवारों और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं ने पहले से ही जोड़-घटाव शुरू कर दिए हैं।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है अहम
आरक्षण प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और जटिल पक्ष ओबीसी आरक्षण होता है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, अगर यह जुलाई या अगस्त 2025 में गठित होता है, तो उसे रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें देने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। इसके बाद ही आरक्षण सूची को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “सरकार की ओर से आयोग के गठन की प्रक्रिया पर मंथन चल रहा है। जैसे ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा, आरक्षण की प्रक्रिया भी तय टाइमलाइन में शुरू हो जाएगी।”
क्या सरकार आयोग से पीछे हट सकती है
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी गर्म है कि सरकार संभवतः आयोग के गठन से पीछे हट सकती है। इसकी प्रमुख वजह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जातीय जनगणना मानी जा रही है। यदि केंद्र स्तर पर जातिगत आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तो राज्य सरकार उनके आधार पर भविष्य में आरक्षण तय कर सकती है। ऐसे में मौजूदा आयोग गठन से बचना एक रणनीतिक निर्णय हो सकता है। हालांकि, विपक्षी दलों ने सरकार पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि सरकार जानबूझकर पिछड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “सरकार जानबूझकर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं कर रही है ताकि आरक्षण प्रक्रिया लटक जाए और ओबीसी वर्ग की भागीदारी सीमित हो जाए।”
उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ी
आरक्षण सूची में फेरबदल के आसार से संभावित उम्मीदवारों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में पिछली बार ओपन सीट थी, वहां इस बार आरक्षण लगने की आशंका है और इसके उलट जिन क्षेत्रों में आरक्षण था, वे इस बार सामान्य हो सकती हैं। यही कारण है कि उम्मीदवार अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में जनसंपर्क और सामाजिक समीकरण बिठाने में अभी से जुट गए हैं। बलिया, अंबेडकर नगर, गोंडा, हरदोई, मैनपुरी जैसे जिलों में पंचायत चुनाव की गहमागहमी पहले से ही शुरू हो गई है। कई स्थानों पर पंचायत भवनों, ग्राम सचिवालय और प्राथमिक विद्यालयों में संभावित उम्मीदवारों की उपस्थिति बढ़ गई है।
महिलाएं भी रहेगी आरक्षण के दायरे में
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए भी निर्धारित है। यह आरक्षण भी रोटेशन के आधार पर तय होता है। इसलिए कई पुरुष उम्मीदवारों को आशंका है कि इस बार उनकी सीट महिला आरक्षित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर, महिलाओं के लिए यह सुनहरा अवसर होगा कि वे नए क्षेत्रों से चुनाव मैदान में उतरे और प्रतिनिधित्व बढ़ाएं।
विभागीय तैयारियां
पंचायती राज विभाग ने आंतरिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलों से वर्ष 2021 के चुनावी आंकड़े मंगवाए गए हैं और संभावित रोटेशन के खाके तैयार किए जा रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हम अक्टूबर तक सारी बुनियादी जानकारी तैयार कर लेंगे ताकि जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आती है, हम तुरंत आरक्षण सूची जारी कर सकें।” आरक्षण की प्रक्रिया
- जनसंख्या आंकड़े और पिछली आरक्षण स्थिति का विश्लेषण
- पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर आधारित वर्ग निर्धारण
- महिला आरक्षण के तहत सीटों का रोटेशन
- प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन
- आपत्तियां प्राप्त करना और उनका निस्तारण
- अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन