जारी आदेश के अनुसार, 17 मार्च को सुरेन्द्र कुमार द्वारा शराब सेवन कर शाला में उपस्थित होने की सूचना मिली। चिकित्सीय मुलाहिजा में शराब सेवन करने की पुष्टि हुई। संबंधित शिक्षक को बीइओ महासमुंद ने स्पष्टीकरण जारी किया। जिसका जवाब असंतोषप्रद प्राप्त हुआ। सुरेन्द्र कुमार भाठिया सहायक शिक्षक (एलबी) का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
अत: सुरेन्द्र कुमार भाठिया को डीइओ एमआर सावंत ने छग सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय बीइओ कार्यालय निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विनय लंगेह ने बैठक के दौरान ऐसे शिक्षको के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए है जो शराब का सेवन कर शाला में आते हैं।जिससे शिक्षकीय कार्य प्रभावित होते है और विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।