अब्बास अंसारी के वकील ने दी जानकारी
अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि शनिवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल नहीं हो सकी, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब्बास के वकील को उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा।
गौरतलब है कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने 31 मई को अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायिकी समाप्त कर दी गई थी।
2022 के विधानसभा चुनाव में दर्ज हुआ था FIR
4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली मऊ में FIR दर्ज की गई। FIR में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर और 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। IPC की जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उनमें शामिल हैं- 506: धमकी देना 171F: चुनाव प्रक्रिया में बाधा 186: लोक सेवक को बाधित करना 189: लोक सेवक को धमकाना
153A: साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाना 120B: आपराधिक षड्यंत्र