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Mau News: माफिया रमेश सिंह काका को 4 वर्ष की सजा

जेल में फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल करने के मामले में माफिया रमेश सिंह काका को मऊ सीजेएम कोर्ट ने 4 वर्ष की सजा और 14 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया हैं।

मऊJun 06, 2025 / 01:28 pm

Abhishek Singh

जेल में फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल करने के मामले में माफिया रमेश सिंह काका को मऊ सीजेएम कोर्ट ने 4 वर्ष की सजा और 14 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया हैं।


रमेश सिंह पर पुलिस ने दो दिन पहले ही 25 हजार रुपए का इनाम रखा था। आज सुबह तड़के रमेश सिंह फिल्मी अंदाज में मऊ न्यायालय में पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण की मऊ पुलिस को भनक तक नहीं लगी। आत्मसमर्पण के बाद मऊ न्यायालय ने रमेश सिंह को 4 साल की सजा और 14 वर्ष की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि माफिया रमेश सिंह पर 2014 में जेल में बंद रहने के दौरान उनसे बातचीत करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने जो जेल से सिम कार्ड बरामद किया था वह किसी और के नाम से था। जिस मामले में पुलिस ने सिम देने वाले जावेद खान और इस्तेमाल करने वाले रमेश सिंह काका दोनों पर फर्जी सिम कार्ड मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया। कोर्ट ने माफिया रमेश सिंह का और जावेद काजमी दोनों को चार वर्ष की सजा इस मामले में सुनाई है।

कोर्ट की नोटिस के बावजूद नहीं हाजिर हुआ था रमेश सिंह काका

फर्जी सिम कार्ड इस्तेमाल मामले में रमेश सिंह और जावेद काजमी दोनों को कोर्ट ने दोषी पाया था।
जिसके बाद सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने दोनों को ही नोटिस जारी किया। नोटिस पर जावेद काजमी कोर्ट में पहुंचा जिसे सजा सुनाकर कोर्ट ने जेल भेज दिया था लेकिन रमेश सिंह काका कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने रमेश सिंह को गैर जमानती वारंट जारी किया था।उसके बावजूद भी रमेश सिंह काका कोर्ट नहीं पहुंचा जिसके बाद में पुलिस ने रमेश सिंह पर ₹25000 का इनाम घोषित किया। इनाम घोषित होने के तीसरे दिन ही रमेश सिंह काका ने फिल्मी अंदाज में मऊ कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया। कोर्ट ने रमेश सिंह काका को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।

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