scriptNirmala Sitaraman: AAP नेता की पत्नी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर दर्ज कराया मानहानि का मामला, कोर्ट ने जारी किया नोटिस | AAP leader Somnath Bharti's wife filed a defamation case against Finance Minister Nirmala Sitharaman, court issued notice | Patrika News
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Nirmala Sitaraman: AAP नेता की पत्नी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर दर्ज कराया मानहानि का मामला, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Aap Leader Somnath Bharti: AAP नेता सोमनाथ भारती की पत्नी ने क कोर्ट में आपधारिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर 12 जून तक वित्त मंत्री से जवाब मांगा है।

नई दिल्लीMay 22, 2025 / 11:11 pm

Ashib Khan

AAP नेता की पत्नी ने वित्त मंत्री पर दर्ज कराया मानहानि का मामला (Photo- ANI)

Nirmala Sitaraman: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दिल्ली की एक कोर्ट में आपधारिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। आप नेता की पत्नी की शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा कि प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 12 जून तक वित्त मंत्री से जवाब मांगा है। 

AAP नेता की पत्नी ने लगाए ये आरोप

AAP नेता की पत्नी लिपिका मित्रा ने आरोप लगाया है कि सीतारमण ने 17 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और उनके पति के बारे में “झूठे, अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयान” दिए, जिनका उद्देश्य सोमनाथ भारती की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था।

वैवाहिक विवाद का भी किया उल्लेख

शिकायत के अनुसार, सीतारमण ने AAP को “महिला विरोधी” पार्टी कहते हुए भारती के खिलाफ पुराने आरोपों का जिक्र किया, जिसमें उनके वैवाहिक विवाद का उल्लेख था, लेकिन यह नहीं बताया कि लिपिका और सोमनाथ अब सुलह कर चुके हैं और खुशी से एक साथ रह रहे हैं। 

पति के साथ खुशी से रह रही हूं-लिपिका

इससे पहले, 19 मई 2024 को लिपिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह और उनके पति अब खुशी से साथ रह रहे हैं, और उन्होंने सीतारमण से उनके पारिवारिक मामले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल न करने की अपील की थी।
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‘आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए’

वहीं अब अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामला संज्ञान के स्तर पर है और धारा 223 बीएनएसएस के पहले प्रावधान के अनुपालन में प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाना है। 

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