क्या है योजना?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक पेंशन स्कीम है, जिसे 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम जमा करना होता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार भी इस योजना में किसान के बराबर योगदान देती है, जिससे पेंशन की राशि सुनिश्चित होती है।कौन उठा सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसान के पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। आवेदक को पहले यह सुनिश्चित करना होगा की वह पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे NPS, ESIC, या EPFO) का लाभ नहीं लेना चाहिए।लाभ उठाने का तरीका
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक किसान आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in या www.pmkmy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम पंचायत कार्यालय, या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। यदि आप पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको दोबारा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आपका डेटा पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध होगा।जरूरी दस्तावेज
> आधार कार्ड> बैंक खाता विवरण (खाता नंबर, IFSC कोड)
> कृषि भूमि का प्रमाण पत्र (जमाबंदी या खसरा)
> पासपोर्ट साइज फोटो
प्रीमियम का भुगतान
प्रीमियम की राशि उम्र के आधार पर तय होती है:18 वर्ष की आयु में: 55 रुपये/माह
30 वर्ष की आयु में: 105 रुपये/माह
40 वर्ष की आयु में: 200 रुपये/माह
पेंशन की प्राप्ति
> 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी।> यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को 50% पेंशन (1,500 रुपये/माह) मिलेगी।