इलाज का भी खर्चा उठाएगी प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए सभी लोगों के इलाज का खर्चा भी वहन करेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 तक जीवित लोगों को पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बता दें कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल का विरोध करने के कारण सैकड़ों लोगों को देश भर की विभिन्न जेलों में कैद किया गया था।
1 जनवरी 2025 से होंगे प्रभावी
अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन जीवित व्यक्तियों (जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं) को मिलेगी, भले ही वह जेल में कितने ही समय के लिए रहा हो। अधिसूचना कहा गया है कि ये लाभ 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे तथा उस तिथि से पहले किसी भी अवधि के लिए कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इन राज्यों में मिल रही पेंशन
इमरजेंसी में जेल गए लोगों के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और असम में इमरजेंसी में जेल गए लोगों को पेंशन दी जाती है।