कांग्रेस ने लोकसभा में दिया नोटिस
कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक पर उनकी आपत्तियां संवैधानिकता और संवैधानिकता के बारे में गंभीर चिंताओं पर आधारित हैं। मनीश तिवारी ने अपनी आपत्तियों के सूची बनाकर नोटिस में बताया कि विधेयक “संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 स्थापित करता है कि इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा, जो इसके संघीय चरित्र की पुष्टि करता है। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है, राज्यों में एकरूपता लागू करके इस संघीय ढांचे को सीधे चुनौती देता है। बहुलवाद और विविधता को होगा नुकसान
मनीष तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से राज्य की स्वायत्तता समाप्त होने की संभावना है। इसके अलावा स्थानीय लोकतांत्रिक भागीदारी कम होने और सत्ता के केंद्रीकरण हो सकते है। इस बिल से बहुलवाद और विविधता को नुकसान होगा। यह भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार की आधारशिला है। अलग-अलग राज्यों के अनूठे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की अनदेखी न केवल उनकी विशिष्टता की उपेक्षा करती है बल्कि संविधान में निहित संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी बुनियादी तौर पर कमजोर करती है।