scriptPMAY-U 2.0: मोदी सरकार घर खरीदने पर दे रही 4 फीसदी की सब्सिडी, जानें पात्रता और शर्तें | PMAY-U 2.0 Modi government is giving 4 percent subsidy on buying house know eligibility | Patrika News
राष्ट्रीय

PMAY-U 2.0: मोदी सरकार घर खरीदने पर दे रही 4 फीसदी की सब्सिडी, जानें पात्रता और शर्तें

PMAY-U 2.0: अगर आपने 1 सितंबर, 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदने, बनाने या फिर उसे फिर से बेचने के लिए होम लोन लिया है, तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

नई दिल्लीJan 10, 2025 / 11:02 am

Anish Shekhar

PMAY-U 2.0: केंद्र सरकार ने “सभी के लिए आवास” के विजन के तहत किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए PMAY-U 2.0 (प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0) शुरू की है। अगर आपने 1 सितंबर, 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदने, बनाने या फिर उसे फिर से बेचने के लिए होम लोन लिया है, तो आप इस योजना के तहत अपने होम लोन का 4 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जो अगले पांच वर्षों के लिए वैध है। सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
लक्ष्य समूह: योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को लक्षित करती है। प्रत्येक वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा:

  • EWS: ₹3 लाख तक
  • LIG: ₹6 लाख तक
  • MIG: ₹9 लाख तक

ऋण और सब्सिडी:

  • इस योजना के तहत, 35 लाख रुपये तक कीमत वाले घरों के लिए 8 लाख रुपये तक के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।
  • सहायता 12 साल तक की ऋण अवधि के लिए वैध है।
  • लाभार्थियों को 5 वर्षों में 1.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है।

नियम और पात्रता:

  • केवल वे लाभार्थी पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय योजना द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है और जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना से घर प्राप्त नहीं किया है।
  • ईडब्ल्यूएस परिवारों को अपनी मौजूदा ज़मीन पर घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

योजना के घटक:

  • BLC (Beneficiary-led Construction): नए घरों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए।
  • AHP (Affordable Housing Partnership): सार्वजनिक या निजी एजेंसियों द्वारा निर्मित 30-45 वर्ग मीटर के घर खरीदने वाले ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए।
  • ARHC (Affordable Rental Housing Complex): प्रवासियों और श्रमिकों के लिए किफायती किराये के आवास।
  • CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme): गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।

अस्वीकृत लाभार्थी:

    • जो लोग पिछले 20 वर्षों में किसी सरकारी आवास योजना के तहत घर प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
    • 31 दिसंबर 2023 के बाद रद्द किए गए स्वीकृत घरों को PMAY-U 2.0 में शामिल नहीं किया जाएगा।
    यह योजना सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने सपनों का घर बना सकें।

    Hindi News / National News / PMAY-U 2.0: मोदी सरकार घर खरीदने पर दे रही 4 फीसदी की सब्सिडी, जानें पात्रता और शर्तें

    ट्रेंडिंग वीडियो