क्या है मामला?
यह मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें आरोपी विक्रांत ग्रेवाल ने एक महिला को फोन पर अश्लील बातें कही थीं और धमकी भी दी थी। महिला ने अदालत को बताया कि विक्रांत बार-बार उसके घर के बाहर आकर फोन करता और उसे दरवाजा खोलने को कहता था। साथ ही बात नहीं मानने पर बलात्कार और हत्या करने की धमकियां देता था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने महिला को फोन पर कहा था “दरवाजा खोल दे, मुझे तेरे साथ S** करना है। R….I, तुझे मैं बताऊंगा। बहुत समझदार अपने को समझती है। R…I दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।”अदालत की टिप्पणी
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) हरजोत सिंह औजिला ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 (किसी महिला की गरिमा को चोट पहुंचाने के इरादे से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग) और धारा 503 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी करार दिया। इस दौरान अदालत ने कहा“R***I जैसे शब्द का प्रयोग महज महिला के अपमान के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह सीधे तौर पर महिला की गरिमा और यौन सम्मान पर हमला है। यह शब्द उस महिला को ‘बेवफा’ और ‘चरित्रहीन’ घोषित करता है। जो कि न केवल सामाजिक रूप से अपमानजनक है बल्कि आपराधिक भी है।”