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ऑनर किलिंग मामले में दोहरी हत्या के मुय आरोपी को मौत की सजा

कोयबत्तूर @ पत्रिका. 2019 के ऑनर किलिंग मामले में 22 वर्षीय भाई और उसकी 16 वर्षीय प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को विशेष अदालत ने बुधवार को मौत की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश के. विवेकनाथन ने मुय […]

चेन्नईJan 30, 2025 / 03:24 pm

P S VIJAY RAGHAVAN

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कोयबत्तूर @ पत्रिका. 2019 के ऑनर किलिंग मामले में 22 वर्षीय भाई और उसकी 16 वर्षीय प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को विशेष अदालत ने बुधवार को मौत की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश के. विवेकनाथन ने मुय आरोपी के. विनोद कुमार को मौत की सजा सुनाई, जो एक दिहाड़ी मजदूर है। अदालत ने पिछले सप्ताह उसे दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया था, जबकि तीन अन्य सह-षड्यंत्रकारियों – आर. कंदवेल, एस. इयप्पन और आर. चिन्नराज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
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हत्या की साजिश रची

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कुमार ने अपने भाई के. कनकराज (22 वर्ष) जो कि ओबीसी वर्ग से है और उसकी नाबालिग प्रेमिका जो कि अनुसूचित जाति से है, की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। दोनों ने परिजनों के विरोध का सामना करते हुए शादी कर ली थी। कुमार को डर था कि अगर उसका भाई अनुसूचित जाति समुदाय से शादी करता है तो उसे दुल्हन नहीं मिलेगी। इस अंतरजातीय विवाह पर कुमार की आपत्ति के कारण कनकराज, किशोरी के साथ 22 जून 2019 को मेट्टपालयम के पास वेल्लिपालयम में एक किराए के घर में रहने चला गया। 25 जून को कुमार ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और लड़की को उनके किराए के घर में गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़ दिया। बाद में कोयबत्तूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कुमार ने मेट्टपालयम पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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