गाजीपुर जिले के चक अब्दुल बहाव गांव निवासी कलावती व अन्य की जमीन का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसका मुआवजा नहीं दिया गया था। हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया था और सरकारी वकील ने बताया था कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है, याची की 99882 रुपए भुगतान की मांग स्वीकार कर ली गई है, किंतु अभी तक धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। इसलिए उपस्थित होकर डीएम गाज़ीपुर अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। अन्यथा न्यायालय उनके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए बाध्य होगा।