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HC strict on Ghazipur DM: आदेश का सही अनुपालन न करने पर हाईकोर्ट की सख्ती, गाजीपुर के डीएम को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का सही तरीके से पालन न करने पर गाजीपुर के जिलाधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा ना तो आदेश का पालन किया गया नहीं वह उपस्थित हुई। यह आचरण निंदनीय है।

Mar 04, 2025 / 08:16 am

Krishna Rai

HC strict on Ghazipur DM: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का सही तरीके से पालन न करने पर गाजीपुर के जिलाधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिलाधिकारी अनुपालन हलफनामे के साथ उपस्थित होंगे। न्यायालय ने कहा कि ना तो आदेश का पालन हुआ, और ना ही वह उपस्थित हुए। यह आचरण निंदनीय है। जिसके लिए 10 मार्च को जिलाधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शलिल कुमार राय ने कलावती देवी व पांच अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
यह था मामला
गाजीपुर जिले के चक अब्दुल बहाव गांव निवासी कलावती व अन्य की जमीन का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसका मुआवजा नहीं दिया गया था। हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया था और सरकारी वकील ने बताया था कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया है, याची की 99882 रुपए भुगतान की मांग स्वीकार कर ली गई है, किंतु अभी तक धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। इसलिए उपस्थित होकर डीएम गाज़ीपुर अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। अन्यथा न्यायालय उनके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए बाध्य होगा।

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