script1 अप्रेल से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए आएगा नया सिस्टम, सरकार को पता लग जाएगा आय से कितना मिलेगा टैक्स | Rajasthan Integrated Tax Management System Will Start From 1st April 2025 For Government Employees Income | Patrika News
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1 अप्रेल से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए आएगा नया सिस्टम, सरकार को पता लग जाएगा आय से कितना मिलेगा टैक्स

कार्मिक को वेतन व कर कटौती का पूरा आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले यह आंकड़ा कार्मिक को डीडीओ (वेतन का कार्य करने वाले संस्था के अधिकारी) से आग्रह कर बनवाना पड़ता था।

पालीFeb 08, 2025 / 02:30 pm

Akshita Deora

सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को साल में अनुमानित कितना कर मिलेगा। कार्मिक की कितनी कटौती होगी, टीडीएस व फार्म 16 में क्या स्थिति है। इन सभी बातों की जानकारी एक क्लिक पर 1 अप्रेल से मिल जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली के तहत आईएफएमएस 3.0 से जोड़ा गया है।
जिससे कार्मिक को वेतन व कर कटौती का पूरा आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले यह आंकड़ा कार्मिक को डीडीओ (वेतन का कार्य करने वाले संस्था के अधिकारी) से आग्रह कर बनवाना पड़ता था। सरकार को कार्मिक की तनख्वाह व कर छूट के बाद कितना कर मिल सकता है, उसकी जानकारी भी रहेगी।
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कार्मिक का कार्य हो जाएगा सरल

पहले हर तीन माह में स्कूल संस्थाप्रधान या वेतन आहरित करने वाला अधिकारी सीए के माध्यम से कर की रिपोर्ट तैयार करवाते थे। अब यह कार्य एक ही राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली से हो जाएगा। कार्मिक के लिए कार्य सरल हो जाएगा।
महेन्द्र पाण्डेय, मुख्य महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ

टॉपिक एक्सपर्ट

● कर की कटौती पता लग जाएगी।

● पेंशनर्स व सेवारत कार्मिकों को वेतन व टैक्स को लेकर पूरी सूचना मिल सकेगी।
● टीडीएस के रिटर्न की रिपोर्ट जनरेट करने के साथ अपलोड करवाया जा सकता है।

● कर में कटौती या अन्य त्रुटि होने पर उसे सुधार सकते हैं।

● कर में छूट आदि को बदला जा सकता है।
सीए धनपतराज गादिया, पाली

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-एसएसओ आइडी के माध्यम से आईएफएमएस 3.0 के इएसएस पर जाकर टैक्सेस के तहत आर-आईटीएमएस एप्लीकेशन पर जाना होगा। वहां माई इनकम में वित्तीय वर्ष की प्रोजेक्टेड इनकम व टैक्स की जानकारी मिलेगी। इसमें संशोधन भी करवाया जा सकेगा।
माई सर्टिफिकेट: इसमें कार्मिक का फार्म 16 प्रदर्शित होगा। इसे चारों क्वार्टर का रिटर्न फाइल होने के बाद ही डाउनलोड किया जा सकेगा।

माई डिकलेरेशन: इसमें संभावित आय व निवेश की घोषणा की जा सकती है। अंतरिम घोषणा कितनी भी बार की जा सकती है। अंतिम घोषणा के बाद दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी डिक्लरेशन आहरण वितरण अधिकारी की अनुमोदना के बाद प्रभावी होंगे।
माई रिक्वेस्ट: कार्मिक के डेस्कबोर्ड पर प्रदर्शित विवरण में कमी होने पर या अन्य समस्या पर वह रिक्वेस्ट जनरेट कर सकेंगे। जिसका आहरण वितरण अधिकारी की ओर से समाधान करवाया जाएगा।

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