लालू प्रसाद के अतिरिक्त इनको भी मिलेगी सजा
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली है। सीबीआई की ओर से चारा घोटाले में देवघर ट्रेजरी से हुई अवैध निकासी मामले में सजा को बढ़ाने के लिए क्रिमिनल अपील दायर की गई थी। सीबीआई की तरफ से दाखिल याचिका में लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्ट, आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद की सजा बढ़ाने की अपील की गई थी। इनमें से आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद की मौत हो चुकी है। इसलिए अदालत में बाकी बचे तीन लोगों के मामले में सुनवाई हुई।
सीबीआई ने कोर्ट में क्या दी दलील
सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दलील दिया गया कि जिस समय ये कथित घोटाला हुआ, लालू प्रसाद को देवघर कोषागार में हेराफेरी की पूरी जानकारी थी। इन तथ्यों के बावजूद निचली अदालत से उनको इस अपराध के लिए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इस तरह के मामले में अधिकतम सात साल की सजा का प्रवधान है। कोर्ट ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद दोषी करार दिए गए लोगों की सजा बढ़वाने की दायर याचिका स्वीकार कर ली ।