इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने एक हत्या के मामले में दोषी को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी की अनुपस्थिति में भी अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही इटावा के सीजेएम और एसएसपी को आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है।
प्रयागराज•Apr 15, 2025 / 02:40 pm•
Krishna Rai
Hindi News / Prayagraj / हत्या के दोषी को 30 साल बाद भी नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, गिरफ्तारी का आदेश