न्यायालय की टिप्पणी: ‘राइट टू शेल्टर’ का उल्लंघन
सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि ‘राइट टू शेल्टर’ नाम की भी कोई चीज होती है और सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया और एक 8 साल की बच्ची अपनी किताबें लेकर भागती नजर आई। यह तस्वीर सभी को झकझोर देने वाली थी। यह भी पढ़ें
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राज्य सरकार के बचाव पर सुप्रीम कोर्ट की असहमति
राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन किया और नोटिस भेजने के बाद ही कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हटाना सरकार के लिए आवश्यक था। जस्टिस अभय एस ओका ने इस पर असहमति जताई और पूछा कि नोटिस उचित तरीके से क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा कि नोटिस को केवल चिपकाने की बजाय कूरियर से भेजा जाना चाहिए था। बिना उचित सूचना के की गई यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण और अमानवीय है।अतीक अहमद की संपत्ति समझकर गिराए गए मकान
पीड़ितों के वकील अभिमन्यु भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि प्रशासन ने उनके मुवक्किलों की संपत्ति को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति समझकर ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि यूपी सरकार ने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं को नोटिस दिया गया था और उचित समय दिया गया था। यह भी पढ़ें