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रायगढ़

CG News: ठगबाजों को बेचता था सिम, पीओएस एजेंट गिरफ्तार

CG News: पुलिस मुख्यालय से साइबर फ्राड के लिए उपयोग में लाए जा रहे मोबाइल सिम को लेकर पीओएस एजेंट पर कार्रवाई करने के संबंध में मिले थे।

रायगढ़Mar 27, 2025 / 07:55 am

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CG News: ठगबाजों को बेचता था सिम, पीओएस एजेंट गिरफ्तार
CG News: रायगढ़ से बिके सिम के सहारे कंबोडिया में साइबर ट्रेडिंग फ्राड किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने सिम बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले का खुलासा करते हुए साइबर सेल प्रभारी डीएसपी अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से साइबर फ्राड के लिए उपयोग में लाए जा रहे मोबाइल सिम को लेकर पीओएस एजेंट पर कार्रवाई करने के संबंध में मिले थे। इसको लेकर पुलिस ने साउथ ईस्ट एशिया के कंबोडिया में ट्रेडिंग फ्राड में उपयोग किए जा रहे सिम कार्ड जारी करने वाले आरोपी को पकड़ा है।
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साइबर डीएसपी अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि एक मोबाइल नंबर ग्राम मुनुन्द थाना छाल के मुगली राठिया 24 वर्ष के नाम पर पंजीकृत है। ऐसे में पुलिस ने मुगली राठिया से पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्पष्ट किया कि इस सिम का उपयोग उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो यह खुलासा हुआ कि उक्त सिम कार्ड को छाल थाना क्षेत्र के ग्राम पुरंगा निवासी भूपेंद्र दास महंत 24 वर्ष ने एक पीओएस एजेंट के रूप में जारी किया था।
भूपेंद्र दास महंत जिओ और एयरटेल के लिए पीओएस एजेंट के रूप में काम करता था। वह ग्राहकों के आधार कार्ड और थंब इप्रेशन का दुरुपयोग कर सिम कार्ड जारी किया और उन्हें अवैध रूप से साइबर ठगों को बेच दिया। पुलिस की पूछताछ में भूपेंद्र दास ने स्वीकार किया कि उसने अपने गांव की मुगली राठिया के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी कर एक अज्ञात व्यक्ति को अधिक कीमत पर बेच दिया था। इस सिम कार्ड का उपयोग कंबोडिया में साइबर ट्रेडिंग फ्राड में किया गया।
मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र दास महंत के खिलाफ थाना जूटमिल ने धारा 318(2), 318 (4) भारतीय न्याय संहिता और धारा 67(सी) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरतार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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