CG Liquor Scam: कोर्ट ने कही ये बात
कोर्ट के निर्देशानुसार टुटेजा को अपना पासपोर्ट संबंधित अधिकारियों के समक्ष जमा कराना होगा और आगे की सुनवाई के दौरान अदालत के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह राहत सख्त शर्तों के अधीन दी जा रही है।
नहीं आएंगे जेल से बाहर
टुटेजा की जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच में हुई है। अनिल टुटेजा को यह राहत ईडी की केस में मिली है। उनके खिलाफ अभी ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया है जिस कारण से जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पूर्व मंत्री लखमा जेल में
प्रदेश में हुए 2161 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इसकी अवधि पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि यह दूसरी बार है जब ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा को रिमांड पर लिया है।