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CG Accident: फ्लाईओवर में देर रात हादसा,खड़े ट्रेलर में घुसा मालवाहक, क्लीनर की मौके पर मौत पहले नगर निगमों में फिर पालिका में होगा लागू जारी दिशा निर्देश में कहा है कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का क्रियान्वयन प्रथम चरण में प्रदेश की सभी नगर निगमों में लागू होगा। आगामी चरणों में चरणबद्ध रूप से प्रदेश की नगर पालिका परिषदों को भी शामिल किया जाएंगा। नगरीय निकायों द्वारा राज्य शासन के बजट में शामिल कार्यों को तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर डीपीआर संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की होगी।
योजना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी उक्त योजना की मॉनटरिंग एवं निगरानी के लिए स्वीकृत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिल स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर अध्यक्ष, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सदस्य, कार्यपालन अभियंता पीएचई सदस्य और आयुक्त नगर पालिका निगम सदस्य सह सचिव होंगे।
ये कार्य शामिल हैं नगरोत्थान योजना में मुख्य सड़क निर्माण एवं मुख्य सड़क चौड़ीकरण, बायपास रोड निर्माण, मुख्य सड़क में सर्विस रोड निर्माण, फ्लाई ओवर, अंडरपास सड़क निर्माण, जल प्रदाय योजना के कार्य, सीवरेज नेटवर्क निर्माण, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य, मुख्य सड़कों में रोटरी, चौक निर्माण, स्पोर्ट काम्प्लेक्स निर्माण, नवीन हाईटेक बस स्टैंड निर्माण, ऑडिटोरियम निर्माण, भव्य उद्यान विकास एवं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य, पर्यटन स्थल विकास के कार्य शामिल हैं।