Liquor Prices: छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी विदेशी शराब
दरअसल,
छत्तीसगढ़ का बजट सोमवार को पेश किया जाएगा। बजट पेश करने से पहले रविवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5% एक्साइज शुल्क को खत्म कर दिया गया है। इससे हर बोतल की कीमत 40 रुपये से 3,000 रुपये तक कम हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य में शराब की कीमतों में कमी आएगी। हालांकि यह फैसला केवल विदेशी शराब की दुकानों पर ही लागू होगा।
शराब सस्ती करने से राजस्व पर पड़ेगा असर
सरकार के इस फैसले से राज्य को करीब 160 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, लेकिन दूसरे राज्यों से जो शराब अवैध तरीके से आती है उस पर रोक लगेगी। वहीं, राज्य के उपभोक्ता को अब सस्ती दर पर अंग्रेजी शराब मिल जाएगी। शराब तस्करी पर लगेगा अंकुश
अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से दो बड़े फायदे होने की उम्मीद है, जिसमें छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब सस्ती होना और दूसरे राज्यों से
शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना शामिल है। अधिकारी ने कहा, “सरकार का मानना है कि जब शराब की कीमतें एक समान (Liquor Prices) रहेंगी, तो अवैध आयात के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस कदम से न केवल राज्य के राजस्व को फायदा होगा, बल्कि बाजार की स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।”
जानें कितनी दुकानें होंगी संचालित
जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने कहा, “कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। नई नीति के अनुसार, 674 शराब दुकानें अगले वित्तीय वर्ष में चालू रहेंगी और प्रीमियम दुकानें आवश्यकता के अनुसार संचालित की जाएंगी।”
भाजपा बताए- कब होगी पूर्ण शराबबंदी?
आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, भाजपा सरकार ने शराब दुकानें कम करने का कोई फैसला नहीं लिया। शराब बंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला मचाने वाले भाजपाई बताएं शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिये बढ़ चढ़कर बातें की थी। पहले भी शराब की खपत बढ़ाने आहाते खोले गए थे। एयर कूल्ड आहाते बनाकर शराब बिक्री को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि आहातों के नाम पर सरकार शराब की काली कमाई में लगी हुई है। यह है कैबिनेट के अन्य फैसले
- छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 का अनुमोदन।
- ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति बंद होगी।
- कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी।
- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी।
- उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार की छूट।
- छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी
- छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण के लिए होगा एमओयू।