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CG News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाओ या चालान कटवाओ, गली-मोहल्ले में भी लगा शिविर लोगों के अनुसार, चारपहिया वाहनों के लिए तो 900-1100 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। पत्रिका टीम शहर के कुछ चॉइस सेंटर्स पहुंची और हाई सिक्योरिटी नंबर बनवाने के लिए पूछा तो उन्होंने
आवेदन करने का अलग चार्ज बताया। साथ ही उसमें 100 रुपए यह लेकर भी मांगा जा रहा है कि आरसी में नंबर नहीं है तो देना होगा। वहीं, कई सेंटर्स का कहना है कि आप आरसी, आधारकार्ड लेकर आइए उसे देखने के बाद ही यह बता पाएंगे कि कितना खर्च आएगा।
लोग खुद ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग के cg transport. gov. in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए उन्हें केवल अपने आरसी की जरूरत पड़ेगा। आवेदन में अपना गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर, इंजन नंबर और चेचिस नंबर ही डालना होगा। उसके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगी उसे सबमिट करना होगा।
उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट और लोकेशन के बाद इसका भुगतान करने पर आवेदन सबमिट हो जाएगा। इसके जमा होने पर नंबर प्लेट लगाने की तारीख और लोकेशन का ब्योरा मिलेगा। किसी भी तरह की असुविधा होने पर अनुबंधित कम्पनी रियल मेजोन के सम्पर्क नम्बर 1206457502, 1206457503 एवं रोजमाटा कम्पनी के सम्पर्क नम्बर 9818188721 या ई-मेल आई डी customer. support@hsrpcg. com में सम्पर्क किया जा सकता है।
शिकायत मिलने के बाद राज्य पुलिस को किया अलर्ट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने के लिए सख्ती शुरू होते ही फर्जी तरीके से इसे बनाने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। रायपुर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी दुकान खुल गई है। जहां 1000 रुपए लेकर गोपनीय तरीके से इसे बनाया जा रहा है। बिना आरसी केवल आधार कॉर्ड के जरिए अनाधिकृत रूप से इसका निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसमें ओरिजनल नंबर प्लेट की तहत वॉटरमार्क नहीं है लेकिन, प्रथम दृष्टया इसकी पहचान तक नहीं हो पाती है।
बताया जाता है कि लगातार इसकी शिकायत मिलने के बाद अनाधिकृत रूप से राज्य पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा मेसर्स रोजमार्टा एवं रियल मेजॉन कंपनी को अधिकृत किया गया है। वहीं नकली नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल, 2019 के पहले पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना है।
करवाई होगी , परिवहन विभाग ने दिए निर्देश अनाधिकृत रूप से नकली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) समान दिखने वाली नकली प्लेट, स्मार्ट नंबर प्लेट, होलोग्राम, इंडिया मार्क, इंडिया शिलालेख लगाया जाना प्रतिबंधित है। रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) की बिक्री और आपूर्ति करने वाले डीलर, व्यक्तियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही इसे बनवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
कर सकते हैं शिकायत अवैध रूप से एचएसआरपी लगाने और इसका आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क से अधिक लिए जाने की शिकायत परिवहन विभाग में कर सकते हैं। अनुबंधित कंपनी द्वारा शिविर लगाकर लगातार नंबर प्लेट के आवेदन और इसे बनाने के बाद वाहनों में फिड किया जा रहा है। इसका भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से लिया जा रहा है।
कार्रवाई के निर्देश एचएसआरसी नंबर प्लेट लगाने वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अधिकृत कंपनी और परिवहन विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहां बिना अतिरिक्त शुल्क दिए नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं। वसूली करने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश विभागीय अमले को दिए गए हैं। – डी रविशंकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त
अनाधिकृत रूप से एचएसआरपी बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- एस प्रकाश, सचिव, परिवहन विभाग