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रायपुर

CG News: निगम में किसी को नहीं मिली अनुकंपा नियुक्ति, अब लागू हो गई आचार संहिता

CG News: सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी जिन अफसरों के हाथों में वे पिछले 20 दिनों से आश्रितों को दावा-आपत्ति में ही उलझाए रहे। अब आचार संहिता का ऐलान कर दिया गया।

रायपुरJan 21, 2025 / 10:23 am

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CG News: नगर निगम के कामकाज का संचालन फिलहाल प्रशासक और आयुक्त के हाथों में हैं। दूसरी तरफ, निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। सोमवार को जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अनुकंपा नियुक्ति बांट रहे थे, उस दौरान रायपुर निगम के दिवंगत कर्मियों के आश्रितों में उदासी छाई थी, क्योंकि निगम के सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी जिन अफसरों के हाथों में वे पिछले 20 दिनों से आश्रितों को दावा-आपत्ति में ही उलझाए रहे। अब आचार संहिता का ऐलान कर दिया गया।
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बता दें कि रायपुर नगर निगम से 2014 के बाद दिवंगत कर्मियों के 72 आश्रितों की सूची नगरीय प्रशासन विभाग को भेजी गई थी। इससे में से केवल चतुर्थ श्रेणी के 35 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति करने की स्वीकृति निगम प्रशासन को मिली। इसी के तहत 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक दावा-आपत्ति और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया चली। इसके बाद 72 लोगों की सूची भी जारी की गई।
फिर दो से तीन दिन बीतने के बाद निगम के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल और उपायुक्त कृष्णा खटिया ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले को ऐसा घालमेल किया कि शासन को भेजी गई 72 लोगों की सूची के विपरीत एकाएक बढ़कर 166 पहुंचा दी गई। इसी से मामला उलझ गया। नतीजा, मुख्यमंत्री के अनुकंपा नियुक्ति वितरण में रायपुर नगर निगम के दिवंगत कर्मियों के आश्रित अलग-थलग पड़ गए।

आश्रितों को जारी नोटिस चौंकाने वाली

आरोप है कि तीन-चार दिन पहले जब आश्रितों ने 72 लोगों की सूची के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर उपायुक्त कृष्णा खटीक के पास पहुंचे तो वह दुर्व्यवहार करने पर उतारू हो गईं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं इसी विभाग के अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल ने 17 जनवरी को अनुकंपा नियुक्ति के आश्रितों को नोटिस जारी करके चौंका दिया है।
उन्होंने आवेदक मनीषा सोनी स्व. देवलाल सोनी संन्यासी पारा खमतराई निवासी को नोटिस जारी कर कहा है कि वह एक सेट में वैवाहिक स्थिति की जानकारी के साथ ही अपने पुत्रवधू (बहू) अपने पति के समस्त भाई-बहनों का सहमति पत्र के साथ 22 जनवरी को हाजिर हो। वरना उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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