CG Rape News: फेसबुक पर दोस्ती कर दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि
बलौदाबाजार के सुहेला निवासी करण सोनी (27) ने फेसबुक के जरिए युवती के साथ 2018 में दोस्ती की। फिर विवाह करने का झांसा देकर डंगनिया स्थित अपने दोस्त के घर में 15 अक्टूबर 2021 को दुष्कर्म किया।
इसके बाद विवाह करने से मना करने और धोखा देने की शिकायत युवती ने रायपुर के डीडी नगर थाने में की। पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर कोर्ट में केस डायरी पेश की। जहां विशेष
न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने साक्ष्य, गवाहों के बयान और केस डायरी के आधार पर करण को आजीवन कारावास से दंडित किया।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद
दूसरे मामले में किशोरी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर
दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद और 3000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 5 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि रायपुर के कबीरनगर निवासी दिनेश सोनी (24 साल) ने किशोरी का नहाते समय वीडियो बनाया।