जानें पूरा मामला
बता दें कि आजम खान (Azam Khan) बुधवार को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। रामपुर के सिविल लाइंस में 21 नवंबर 2019 को राजस्व निरीक्षक अनंग राज सिंह ने तहरीर दी थी। जिसमें आरोप लगाया कि सपा नेता आजम खान (Azam Khan) ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जमीन को पत्नी तजीन फात्मा के नाम पर किराए पर दे दी।
कोर्ट में दी गई अर्जी
उस समय डीसीडीएफ के चेयरमैन जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में बैठक होने की बात कही गई थी। पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन डीसीडीएफ के चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की पत्नी तजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम खान को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से इस मुकदमे की अग्रिम विवेचना करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई। 11 फरवरी को आजम (Azam Khan) तलब
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि विवेचक इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने अग्रिम विवेचना में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और अपराधिक षडयंत्र का दोषी मानते हुए कस्टडी वारंट की मांग की थी। जिस पर कोर्ट में आजम खान वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। जहां रिमांड पर बहस हुई। आजम खान (Azam Khan) के अधिवक्ता ने आपत्ति लगाई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और कस्टडी रिमांड मंजूर करते हुए वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आजम को 11 फरवरी को तलब किया गया है।