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रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या और मारपीट के 4 गुनहगारों को उम्रकैद, 40-40 हजार का आर्थिक दंड

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या और मारपीट के एक मामले में चार दोषियों को उम्रकैद और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

रामपुरMar 29, 2025 / 08:27 am

Mohd Danish

Rampur court sentenced 4 murder convicts to life imprisonment

रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या और मारपीट के 4 गुनहगारों को उम्रकैद

Rampur court sentenced 4 murder convicts to life imprisonment: रामपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या और मारपीट के एक मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में अंगन लाल, उसका बेटा काकुल, कपिल और पप्पू शामिल हैं।

मिलक थाना क्षेत्र का मामला

यह मामला थाना मिलक क्षेत्र का है, जहां आरोपियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उसके भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना के बाद 20 नवंबर 2023 को पुलिस ने धारा 302, 323, 307, 324, 325/34 के तहत मामला दर्ज किया था।

दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी

अंगन लाल, काकुल और कपिल ग्राम खाता चिन्तामन के निवासी हैं, जबकि चौथा आरोपी पप्पू ग्राम किरा से है। पुलिस महानिदेशक के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की।
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ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता

पुलिस की मजबूत पैरवी और समयबद्ध अभियोजन के चलते कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। यह मामला ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता का एक और उदाहरण बन गया है, जिसके तहत अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

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