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‘मच्छर’ का मर्डर करने पर मिली उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

MP News: मध्यप्रदेश में रतलाम कोर्ट ने मच्छर का मर्डर करने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है।

रतलामFeb 14, 2025 / 06:34 pm

Himanshu Singh

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MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम से बड़ा मामला सामने आया है। जहां नौ साल पहले ऑटो चालक की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
दरअसल, अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 21 जनवरी 2018 को विमल जैन सुबह आठ बजे पेपर लेने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने घर के सामने खड़े ऑटो रिक्शा में देखा कि स्टेयरिंग के पास शव पड़ा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
जब मौके पर पुलिस और कई अन्य लोग पहुंचे तो मृतक की पहचान उसके भाई जफर हुसैन ने फारूक हुसैन उर्फ ‘मच्छर’ पिता अब्दुल वहीद मंसूरी के रूप में की। पुलिस ने मर्ग कायम करके मामले की जांच शुरु कर दी। पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ कि फारूख के शरीर पर धारधार हथियारों से वार किया गया था। जिसके बाद स्टेशन रोड पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी।

ऑटो कट मारने का था विवाद


पुलिस को जांच में पता चला कि ऑटो से कट लगने के दौरान अक्षय सेन और सचिन का विवाद ऑटो चालक से हुआ था। जिसके बाद दोनों चाकू मारकर भाग गए थे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सचिन और अक्षय को गिरफ्तार कर लिया था। अक्षय के घर से चाकू जब्त किया। इसके बाद मृतक फारुख के कपड़े, चाकू, मिट्टी और चाभी के छल्ले को डीएनए टेस्ट के लिए सागर भेज दिया गया।
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी अक्षय सेन को उम्रकैद व 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। इसके साथ ही सचिन को दोषमुक्त करार दे दिया।

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