शिकायत के बाद जनवरी माह में नायब तहसीलदार ने मौके का निरीक्षण कर पंचनामा बनाया था, जिसमें खसरा नंबर 341/1 नत्थू पिता गनेश और 341/2 मेहरवान पिता गनेश निवासी हांसुआ की जमीन से 94 लाख 6000 हजार घनफिट, 50 हजार 820 घनफिट मिट्टी खोदने का उल्लेख है। पंचनामा के आधार पर तत्कालीन एसडीएम ने खनिज अधिकारी को 29 जनवरी 25 को पत्र भेजकर बीआरसी कंपनी पर अवैध उत्खनन करने पर मप्र गौण खनिज नियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का उल्लेख किया था।
18 नवंबर 24 में प्रभारी खनिज अधिकारी ने बीआरसी कंपनी को खसरा नंबर 261/1, रकबा 0.57 हैक्टेयर में नत्थू सिंह हांसुआ की जमीन समतलीकरण के दौरान निलकने वाली मुरम, मिट्टी का परिवहन करने की अनुज्ञा प्रदान की थी, लेकिन पंचनामा के अनुसार खुदाई खसरा नंबर 341/1 और 342/2 में की गई है।
किसी व्यक्ति ने महिला को गुमराह कर आरोप लगवाए हैं और जो भी आरोप लगे हैं वह झूठे हैं। पहले भी महिला मेरे पास आई थी, जिसपर एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले की जांच कराई जाएगी और उस व्यक्ति का भी पता लगाया जाएगा, जिसने झूठे आरोप लगवाए हैं और कार्रवाई कराएंगे।
निर्मला सप्रे, विधायक बीना
जनवरी माह में ही अवैध खनन का प्रतिवेदन खनिज अधिकारी को भेजा जा चुका है। खनिज विभाग को ही इस मामले में कार्रवाई करना है।
विजय डेहरिया, एसडीएम, बीना