1973 में अवैध कब्जा करने का आरोप
नकुड़ तहसीलदार प्रियंक सिंह की अदालत से जो फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक, गंगोह के रहने वाले ईश्वर दयाल गोयल ने 1973 में नकुड़ के खसरा नंबर 1197 की 0.1540 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद इस भूमि पर प्राइवेट कॉलेज खड़ा कर दिया। इस मामले की शिकायत हुई तो जांच कराई गई। 12 फरवरी 2021 को जांच रिपोर्ट तैयार हुई। लगाए गए आरोप इस जांच रिपोर्ट में सही पाए गए। इस जांच रिपोर्ट के बाद नोटिस जारी किया गया तो पार्टी अपील में चली गई
ग्राम सभा की आपत्ति से अपील हुई खारिज
अपील में ग्राम सभा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई तो अपील खारिज हो गई। इसी मामले की सुनवाई तहसीलदार की कोर्ट में चल रही थी। दस जून को इस मामले में बड़ा फैसला आया। अदालत ने जो जुर्माना लगाया है उसे धारा 67 के तहत जनपद का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने भूमि को स्कूल के सुरक्षित मानते हुए कब्जे को अवैध करार दे दिया। इस तरह भाजपा नेता पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा है कि सहारनपुर के दिल्ली रोड पर भी शिक्षण संस्थान से जुड़ा अवैध कब्जे का मामला है जिसकी शिकायत करते हुए प्रशासन से जांच कराए जाने की मांग की गई है।