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सिंगरौली

भाजपा विधायक पर सरपंच ने किया मानहानि का मुकदमा

mp news: एक साल पहले भरी सभा में सरपंच को चोर कहा था, MP-MLA कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने को कहा…।

सिंगरौलीJul 17, 2025 / 06:44 pm

Shailendra Sharma

bjp mla rajendra meshram

bjp mla rajendra meshram (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा से विधायक राजेन्द्र मेश्राम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधायक राजेन्द्र मेश्राम के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा एक सरपंच ने दर्ज कराया है जिसे एक साल पहले भरी सभा में भाजपा विधायक ने चोर कहा था। कोर्ट ने विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है।

भाजपा विधायक पर मानहानि का केस

देवसर विधायक राजेन्द्र मेश्राम के खिलाफ बंधा गांव के सरपंच देवेन्द्र पाठक ने जबलपुर एमपी एमएल कोर्ट में मानहानि का परिवार दायर किया था। सरपंच देवेन्द्र पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। कोर्ट में सरपंच देवेन्द्र पाठक ने उस भाषण की सीडी भी सबूत के आधार पर पेश की थी जिसमें विधायक देवेन्द्र पाठक ने उन्हें चोर कहा था। कोर्ट ने सभा में उपस्थित 5 अन्य साक्षियों के कथन के बाद विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

भरी सभा में विधायक ने सरपंच को कहा था चोर

मामला करीब एक साल पुराना है तब सरई तहसील के गोड़बहरा में 18 जून 2024 को स्कूल चलो अभियान के तहत सार्वजनिक रूप से सभा आयोजित की गई थी। इसी सभा में विधायक राजेंद्र मेश्राम ने बंधा गांव के सरपंच देवेन्द्र पाठक को चोर कहा था। विधायक ने कहा था- आपके क्षेत्र में देवेंद्र कुमार उर्फ दरोगा पाठक है, जो कंपनी के खिलाफ लोगों को भड़काता है। वह कंपनी से कमीशन चाहता है, वह 420 और चोर है। उसका नाम चोर पाठक होना चाहिए, वह इलाके को लूट रहा है । विधायक के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

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