scriptखाद्य सुरक्षा योजना: जिनके पास चार पहिया वाहन, फिर भी उठा रहे सरकारी राशन तो होगी कार्रवाई | Food Security Scheme: Names of those who have four wheelers will also be removed, recovery will be done if the name is registered till 31st March | Patrika News
सिरोही

खाद्य सुरक्षा योजना: जिनके पास चार पहिया वाहन, फिर भी उठा रहे सरकारी राशन तो होगी कार्रवाई

सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र उपभोक्ताओं का नाम हटाने के लिए चलाए गए गिवअप अभियान की तिथि को तीसरी बार बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया है। इस अ​भियान के तहत अपात्र उपभोक्ता अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते हैं। इसके बाद भी नाम नहीं हटवाने वाले अपात्रों के ​खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनसे उठाए गए रा​शन की वसूली भी होगी।

सिरोहीMar 01, 2025 / 03:22 pm

Satya

सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों का नाम हटाने के लिए चलाया गिवअप अभियान

रसद विभाग कार्यालय

सरकार ने गिवअप अभियान की तीसरी बार बढ़ाई तिथि, अपात्र अब 31 मार्च तक हटवा सकेंगे नाम

सिरोही. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रता सूची में से अपात्र उपभोक्ताओं के स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान की तिथि को तीसरी बार बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया है। इस अभियान के तहत रसद विभाग के पास स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए अभी 2200 आवेदन मिले हैं। जबकि विभाग ने कार्रवाई करते हुए 9 हजार 200 अपात्र उपभोक्ताओं के नाम हटा दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित मापदण्ड अनुसार अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने के लिए विभाग की ओर से 3 दिसम्बर 2024 से गिवअप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभाग ने 31 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी किया गया था। विभाग की ओर से अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है।
पहले सरकारी कार्मिकों से हुई थी वसूली

विभाग अपात्र लोगों को अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अपात्र उपभोक्ताओं के सूची से नाम नहीं हटवाने पर विभाग की ओर से 27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। इससे पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय भी खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े सरकारी कर्मचारियों से रिकवरी की गई थी। उसी प्रकार अब फिर से अपात्र उपभोक्ताओं से वसूली की तैयारी है।
स्वेच्छा से छोड़ें, वरना होगी कार्रवाई

सरकार चाहती है कि खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ पात्र लोगों को ही मिले, जबकि प्रदेश में अब भी कई परिवार इस योजना का गलत लाभ ले रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई से पहले सरकार अवसर देते हुए रसद विभाग के मुख्यालय से गिवअप अभियान शुरू किया है। इसके तहत अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से निर्धारित तिथि तक अपने नाम पात्रता सूची से हटवा लें। इसके बाद अपात्र व्यक्ति ने लाभ लिया तो नियमानुसार कार्रवाई कर वसूली की जाएगी।
एसडीएम या रसद कार्यालय में प्रस्तुत करें प्रार्थना-पत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित ऐसे परिवार जो निष्कासन श्रेणी में आते हैं, तो वे तुरंत संबंधित उपखण्ड कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर गिवअप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात अपात्र परिवारों के विरूद्ध खाद्य विभाग से प्रदत्त निर्देशानुसार वसूली एवं विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इनका हटेगा नाम

– जो सरकारी कर्मचारी हैं।

– जो इनकम टैक्स देते हैं।

– जो चौपहिया वाहन के मालिक हैं।

– जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

– जिनके परिजन उच्च स्तर पर नौकरी कर रहे हैं।
नाम हटवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक

गिवअप अभियान की तिथि को तीसरी बार बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया है। रसद विभाग के पास स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए 2200 आवेदन मिले है, लेकिन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 9 हजार 200 अपात्र उपभोक्ताओं के नाम हटा दिए हैं। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई हैं, वो राशन डीलर के पास जाकर शीघ्र ही केवाईसी करवा लें, अन्यथा गेहूं नहीं मिलेगा। केवाईसी करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च है।
तेजसिंह मेड़तिया, डीएसओ, जिला रसद विभाग, सिरोही

सिरोही. जिला रसद विभाग, सिरोही

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