यह है लेबर एक्ट में…
श्रमिक कानून के तहत ठेका फर्म की ओर से श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाना जरूरी है। इसके अलावा श्रमिक ग्रुप इन्श्योरेंस करवाना चाहिए ताकि आकस्मिक दुर्घटना के बाद उचित मुआवजा मिल सके। इसकी धज्जियां उड़ाते हुए सुपर क्रिटिकल थर्मल में काम करने वाले मजदूरों से भरवाए जा रहे शपथ पत्र में श्रमिक से कार्य करते समय सुरक्षा नियमों व निर्देशों की पूर्णत: अनुपालना करने, कंपनी द्वारा प्रदान किए सुरक्षा उपकरणों हेलमेट सेफ्टी सूज, सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षा दस्ताने आदि का प्रयोग करने, कार्य क्षेत्र में बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करते पाए जाने व सुरक्षा नियमों की गैर अनुपालना के कारण किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए में स्वयं जिम्मेदार होने की शपथ दिलवाई जा रही है। इंटक अध्यक्ष कंवरजीत ङ्क्षसह ने कहा कि ठेका फर्म मजदूर से शपथ पत्र नहीं ले सकती है। यह श्रमिक अधिकारों का साफ तौर पर उल्लंघन है।
विभागीय पक्ष
सुपर क्रिटिकल थर्मल मुख्य अभियंता कैलाश ङ्क्षसघल ने बताया कि कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों से ठेका फर्म की ओर से उपलब्ध करवाए गए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने का शपथ पत्र लेने व नियमों की पालना का प्रावधान है। दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक को ईएसआई, ईपीएफ के तहत मुआवजा दिया जाता है। कंपनियों को श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दे रखे हैं। ठेका फर्म यदि श्रमिकों के अधिकारों का हनन करती है तो कार्रवाई की जाएगी।