यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम आयड़ स्थित रूपसागर तालाब पेटे की भूमि पर पक्के निर्माण की पूरी तरह से रोक है। वहां पर लोगों ने चारदीवारी एवं पक्के निर्माण करवा दिए। उक्त निर्माण पर अतिक्रमियों के विरुद्ध उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम.2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर मौके पर निर्माण नहीं करवाने के लिए पाबंद किया गया। पाबंद करने के बावजूद मौके पर अतिक्रमियों की ओर से तालाब पेटे में पक्के निर्माण किए गए।
शिकायत मिलने पर तहसीलदार डॉ.अभिनव शर्मा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए समस्त अतिक्रमण हटाए। टीम ने मौके पर सात बाउण्ड्रीवाल, एक सतही स्तर, 50 हजार वर्गफीट पर बने तीन निर्माणाधीन मकानों को हटाया।
मौके पर निवासरत लोगों को तीन दिन में अपने स्तर पर मकान खाली कर ध्वस्त करने के लिए पाबंद किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार डॉ.शर्मा के नेतृत्व में राजेश मेहता, प्रतापसिंह राणावत, बाबूलाल तावड़, ललित पटेल, दुलीचन्द शर्मा भू.अभिलेख निरीक्षक प्राधिकरण एवं होमगार्ड का जाप्ता मौजूद था।
अधिकारियों ने बताया कि रूपसागर तालाब पेटा क्षेत्र है, जिस पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत नहीं है। उक्त क्षेत्र में भविष्य में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें।