उन्होंने बताया कि एजिनोमेंटो का उपयोग खाद्य पदार्थों में नहीं करना है। वेंडर्स को हिदायत दी कि हाथ में ग्लब्स, मास्क लगाएं एवं साफ सफाई का ध्यान रखें। एफएसएसएआई भारत सरकार द्वारा पोर्टल फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन खाद्य रजिस्ट्रेशन लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं बिना लाइसेंस भविष्य में कोई भी दुकान संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान खाद्य पदार्थों के दो सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।