इसके तहत भवन निर्माण, मरम्मत स्वीकृति, अधूरे कार्य को पूरा करना, निर्माणाधीन भवन के आगे भवन निर्माण से संबंधित सामग्री ईंट, चूना, पत्थर, रोडी बजरी, पट्टी, सीमेन्ट, मलबा रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कोई भी विभाग अब मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए रोड कटिंग नहीं करेगा। निगम की ओर से दी गई भवन निर्माण या मरम्मत की स्वीकृति इस एक माह में निरस्त मानी जाएगी।
यह हैं प्रतिबंधित क्षेत्र
दरगाह बाजार, नला बाजार, अंदरकोट, खादिम मोहल्ला, इमामबाड़ा, सोलह खंभा, लंगरखाना गली, फूल गली, डिग्गी खजूर रोड, पन्नीग्रान चौक, शोरग्रान चौक, तारागढ़ रोड घाटी से विश्राम स्थली, लौंगिया मोहल्ला, कुहार मोहल्ला, बाबूगढ़ क्षेत्र से नला बाजार, घसेटी बाजार, डिग्गी बाजार, धानमंडी, मोती कटला, कडक्का चौक, घोसी मोहल्ला, ईमली मोहल्ला, लाखन कोटड़ी, सिलावट मोहल्ला, नला बाजार, मदार गेट व आसपास का क्षेत्र।