25 फीसदी सीटों पर नि:शुल्क दिया जाएगा प्रवेश
आरटीई नियम के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में कुल संया में से 25 फीसदी सीटों पर दाखिला नि:शुल्क देना होगा। कक्षा की इन 25 फीसदी सीटों का भुगतान राज्य सरकार करती है। वहीं, इसमें आवेदन करने के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।यह भी पढ़ें:
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