इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। शादी समारोह में डांस के लिए लोग डीजे की बुकिंग कर रहे हैं। इस दौरान डीजे साउंड वाले लोगों की फरमाइश पर कोई भी गाना बजा रहे हैं। फिल्मी, पंजाबी-हरियाणवी और राजस्थानी गानों का बिना कोई टैक्स अदा किए व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए संबंधित म्यूजिक कपनियों की अधिकृत फर्म से गाने बजाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
एसएसपी कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन कंपनी के संचालक संजय शर्मा ने बताया कि बिना लाइसेंस के गाना बजाने पर पुलिस के साथ मिलकर डीजे संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कॉपीराइट एक्ट में डीजे जब्त, ऑपरेटर गिरफ्तार
रामगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को बिना लाइसेंस डीजे बजाने पर कॉपीराइट एक्ट तहत कार्रवाई करते हुए डीजे जब्त किया तथा डीजे ऑपरेटर राजकुमार सैनी निवासी बगड़ राजपूत अलवर को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी बिजेन्द्र सिंह ने बताया कि एसएसपी कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन कंपनी के प्रतिनिधि घनश्याम यादव व नवीन चौधरी द्वारा लिखित सूचना हमारी कंपनी के गानों का डीजे पर बजाकर अवैध रूप से बेचान किया जा रहा है। जिस कंपनी व सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इस पर उप निरीक्षक दयाचंद द्वारा कॉपीराइट एक्ट में कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी को भिवाड़ी के चौपानकी थाना पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे जब्त कर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया था।