जांच रिपोर्ट में पाया गया कि तत्कालीन तहसीलदार (Tehsildar suspended) एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर यशवंत कुमार द्वारा ग्राम भेस्की निवासी जुबारो की जमीन को क्रेता शिवाराम के मध्य पंजीकृत विक्रयनामा निष्पादित किया गया। जबकि सह खातेदार की भूमि होने के कारण पंजीयक द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम पर विचार-विमर्श किए बिना पंजीयन नहीं किया जा सकता है।
चूंकि विक्रेता पहाड़ी कोरवा विशेष जनजाति समुदाय का व्यक्ति है और कलेक्टर सरगुजा के आदेश द्वारा पहाड़ी कोरवा, पण्डो, मझवार तथा मांझी जनजाति की भूमि सक्षम अधिकारी (Tehsildar suspended) के पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना खरीदी-बिक्री नहीं की जा सकती।
इस प्रकार जुबारो की जमीन को क्रेता एवं अन्य के साथ मिलकर संयुक्त खाते की भूमि को छलपूर्वक एवं धोखाधड़ी कर संगठित अपराध किया गया है।
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Tehsildar suspended: आदेश में ये लिखा
तत्कालीन प्रभारी उप पंजीयक यशवंत कुमार द्वारा उक्त आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध है। इस संबंध में सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वार तत्कालीन तहसीलदार (Tehsildar suspended) एवं प्रभारी उप पंजीयक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क)(ख) के तहत यशवंत कुमार को निलंबित किया गया है। उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर नियत किया गया है।