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बलोदा बाज़ार

CG News: 820 क्विंटल धान गायब! भारी गड़बड़ी के चलते 3 प्रभारियों की नौकरी गई, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई

Bbaloda Bazar News: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के ग्राम अमेरा स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स में 820 क्विंटल धान गायब मिलने से हड़कंप मच गया है। इस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

बलोदा बाज़ारJan 18, 2025 / 12:52 pm

Khyati Parihar

CG News
CG News: बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की कलेक्टर बारीक मॉनीटरिंग कर रहे हैं। इसके तहत शुक्रवार को उन्होंने खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी करने वाले 3 धान उपर्जन केंद्र के प्रभारियों को नौकरी से निकाल दिया है। धान घोटाला करने के मामले में एक राइस मिल की बैंक गारंटी जब्त करने के आदेश भी दिए हैं। पूरी जानकारी इस खबर में…

बलौदाबाजार समेत दतान, सैहा प्रभारी नपे

धान खरीदी में अनियमितता और लापरवाही पर कलेक्टर दीपक सोनी ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंजीयक ने 3 उपार्जन केंद्रों के प्रभारी को हटाने की कार्रवाई की है। इन केंद्रों से धान खरीदी में अनियमितता का मामला सामने आया था। हटाए गए प्रभारियों में उपार्जन केंद्र दतान (प) के केंद्र प्रभारी घनश्याम वर्मा, उपार्जन केंद्र सैहा के केंद्र प्रभारी जगदीश प्रसाद लहरी और उपार्जन केंद्र बलौदाबाजार के प्रभारी रोहित यादव शामिल हैं।
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इसके साथ ही प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति के शाखा प्रबंधक बया माधव लाल नायक को भी हटाया गया। उनकी नई नियुक्ति रिकोकला में शाखा प्रबंधक के तौर पर की गई है। इनके अलावा उपार्जन केंद्र बिटकुली के फड़ प्रभारी मनोज श्रीवास्तव और उपार्जन केंद्र डमरू के फड़ प्रभारी तिलक राम देवदास द्वारा धान खरीदी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर की इस सती के पीछे माना जा रहा है कि जिले में प्रशासन अब धान खरीदी को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

820 क्विंटल धाम कम, 20.50 लाख जब्त

पलारी में कलेक्टर के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी अमित शुक्ला और खाद्य निरीक्षक कमलनारायण साहू ने शुक्रवार को पलारी तहसील के अमेरा गांव में लक्ष्मी ट्रेडर्स की राइस मिल का निरीक्षण किया। जांच में यहां 820 क्विंटल धान की कमी पाई गई। 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी कीमत 20.50 रुपए आंकी गई। जो धान गायब मिला है, सरकार ने उसे इस मिलर को कस्टम मिलिंग के लिए दिया था। ऐसे में कलेक्टर ने निर्देश दिया कि 20.50 लाख लक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी से वसूल किए जाएंगे।
राइस मिल के खिलाफ और भी अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सामने आया कि मिलर ने मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की। स्टॉक की जानकारी ऑनलाइंन मिलर मॉड्यूल में दर्ज नहीं की। कस्टम मिलिंग स्टॉक पंजी बी-1 का रखरखाव भी नहीं किया। इसे छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन मानते हुए मिलर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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