CG News: गांव-गांव चलाया जाएगा अभियान
बैठक में मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाकर यात्रा करने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया गया। एसडीओपी साहू ने स्पष्ट किया कि शादी-ब्याह, छठी जैसे पारिवारिक आयोजनों में
पिकअप, ट्रैक्टर, माजदा, 407, छोटा हाथी आदि वाहनों में सवारियों को भरकर ले जाना कानूनन अपराध है।
उन्होंने कहा कि ड्राइवर की लापरवाही और ओवरलोडिंग की वजह से आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा रही है। अब तक केवल समझाइश और चालान के जरिए कार्यवाही की जाती थी, लेकिन अब नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। आम जनता को जागरूक करने के लिए गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि यह न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी है।
कृषि कार्यों के दौरान छूट की मांग
कुछ ट्रैक्टर मालिकों ने कृषि कार्यों के दौरान छूट की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। बैठक में सुहेला, मलदी, धोबनीडीह, पड़कीडीह, आमाकोनी, चंडी, हिरमी, भटभेरा, रानी जरौद, बुड़गहन, बासीन, शिकारी केसली, लोहारी, रवेली सहित दर्जनों गांवों से लोग शामिल हुए और खुले वाहनों में सवारी नहीं बैठाने का संकल्प पत्र भरकर प्रशासन को सहयोग का आश्वासन दिया।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई
CG News: इस संबंध में थाना प्रभारी अमित पाटले ने कहा कि
मालवाहक वाहनों पर सवारी बिठाने की वजह से आए दिन दुर्घटना हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए जनता में जागरूकता लाने और दुर्घटना में कमी लाने के लिए माल वाहक वाहनों के मालिकों का आज थाना परिसर में बैठक बुलाई गई थी। मालवाहक को वाहनों में सवारी बिठाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।