न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा ने कहा कि यह एक विकट स्थिति है, जिसे इस तरह से हल करने की आवश्यकता है कि न तो अधिकारी और न ही आवेदक पक्षपाती हों। यह याचिका अध्रीथ भट (दो वर्षीय) नामक बच्चे द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व उसकी मां दीपिका भट, जो उडुपी की निवासी हैं, ने किया था।
याचिकाकर्ताओं ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, उडुपी से अनुरोध किया था कि वे लडक़े का नाम बदलकर श्रीजीत भट कर दें, क्योंकि उन्हें सलाह दी गई थी कि अध्रीथ भट नाम ज्योतिषीय दृष्टि से उचित नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने 4 नवंबर, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आवेदन को खारिज करते हुए कहा गया था कि अधिनियम की धारा 15 और कर्नाटक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 11(1) और (7) के मद्देनजर कोई सुधार नहीं किया जा सकता।
वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति संजय गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक के विधि आयोग ने 20 जुलाई, 2013 को प्रस्तुत अपनी 24वीं रिपोर्ट में नाम परिवर्तन के संबंध में अधिनियम और नियमों में संशोधन का सुझाव दिया था।
उन्होंने कहा, चूंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति के नाम को बदलने की प्रक्रिया निर्धारित करता हो, इसलिए किसी बच्चे के माता-पिता के लिए जन्म एवं मृत्यु के रजिस्टर में पहले से पंजीकृत नाम को बदलने की मांग करना तब तक अस्वीकार्य होगा, जब तक कि विधानमंडल द्वारा कोई प्रासंगिक कानून प्रदान नहीं किया जाता।
न्यायाधीश संजय गौड़ा ने कहा कि माता-पिता से शपथ पत्र देने के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से बच्चे का नाम बदला है और जन्म रजिस्टर में प्रविष्टियों को तदनुसार बदलना होगा। न्यायालय ने आगे कहा, ऐसा अनुरोध किए जाने पर, अधिकारियों को माता-पिता की पहचान सत्यापित करनी चाहिए और जन्म रजिस्टर में परिवर्तित नाम को शामिल करना चाहिए।
उन्होंने कहा, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुप्त उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड बनाने का कोई प्रयास न हो, रजिस्टर में यह टिप्पणी करनी चाहिए कि माता-पिता द्वारा किए गए अनुरोध के बाद बच्चे का नाम बाद में बदल दिया गया था।
इसलिए रजिस्टर में उस नाम के बारे में एक प्रविष्टि होगी जो मूल रूप से दर्ज किया गया था और साथ ही एक नाम जो उनके अनुरोध पर बाद में दर्ज किया गया था। यदि इस तरह के समर्थन को जन्म प्रमाण पत्र में भी शामिल किया जाता है, तो किसी भी तरह के दुरुपयोग की संभावना से भी बचा जा सकेगा।
न्यायालय ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, उडुपी द्वारा जारी किए गए समर्थन को रद्द कर दिया और जन्म रजिस्टर और जन्म प्रमाण पत्र में आवश्यक प्रविष्टि करने का निर्देश दिया।