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बैंगलोर

सत्र न्यायालय ने तीसरी बार मना किया तो रन्या राव ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया

सोना तस्करी की आरोपी अभिनेत्री रन्या राव ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया, इससे कुछ दिन पहले बेंगलूरु की एक सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राव के वकील बीएस गिरीश ने याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

बैंगलोरApr 01, 2025 / 09:40 pm

Sanjay Kumar Kareer

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बेंगलूरु. सोना तस्करी की आरोपी अभिनेत्री रन्या राव ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया, इससे कुछ दिन पहले बेंगलूरु की एक सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राव के वकील बीएस गिरीश ने याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
सत्र न्यायालय ने तीसरी बार कन्नड़ अभिनेत्री राव की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। उन्हें आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय और उसके बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी असफलता का सामना करना पड़ा।
कर्नाटक पुलिस के डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी राव को 3 मार्च को दुबई से आने के बाद बेंगलूरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों को उनके बेल्ट में सोने की छड़ें मिली थीं। अभिनेत्री पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी का आरोप है।
अधिकारियों को तस्करी के व्यापक नेटवर्क का संदेह है, क्योंकि रन्या के बारे में पाया गया है कि वह गिरफ्तारी से पहले 15 दिनों के भीतर दुबई की चार यात्राएं कर चुकी हैं। बल्लारी के रहने वाले सोने के व्यापारी साहिल जैन इस मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे व्यक्ति हैं।
राजस्व खुफिया निदेशालय ने राव को तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने और आय को साझा करने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में जैन को गिरफ्तार किया। उन्हें 27 मार्च को हिरासत में लिया गया था।

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