बीडीए की बड़ी कार्रवाई, बिना स्वीकृति हो रहा था निर्माण
बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि बिथरी चैनपुर क्षेत्र में शिवेंद्र प्रताप सिंह तोमर द्वारा 10 बीघा और महलऊ गांव में शमशुल और अजीम द्वारा 20 बीघा जमीन पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध प्लॉट काटे जा रहे थे। इन जगहों पर सड़कें बनाई जा रही थीं, प्लाटों का सीमांकन और बाउंड्री वॉल खड़ी की जा रही थीं।बिना अनुमति की इस अवैध प्लाटिंग पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
साफ चेतावनी: बिना स्वीकृति खरीददारी न करें
बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी भूखंड या मकान को खरीदने से पहले उसका स्वीकृत मानचित्र जरूर देखें। उन्होंने बताया कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी प्लाटिंग या निर्माण गैरकानूनी है और उस पर कार्रवाई तय है।“किसी भी भविष्य की परेशानी से बचने के लिए लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बीडीए से उसके वैध दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें,”— उन्होंने कहा।