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बरेली

जमीन खरीदने व बेचने के नाम पर होने वाले फर्जीबाड़े को रोकने के लिए हुई कार्यशाला, बीडीए उपाध्यक्ष ने दिए ये निर्देश

सोमवार को बीडीए कार्यालय में ग्रीन बेल्ट की जमीन बेचने और खरीदने के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीडीए ग्रीन बेल्ट, पार्क और अन्य योजनागत जमीनों को संरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहा है। ऐसे स्थान, जो मास्टर प्लान में प्राधिकरण के उपयोग के लिए चिन्हित हैं, उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।

बरेलीFeb 03, 2025 / 10:13 pm

Avanish Pandey

बरेली। सोमवार को बीडीए कार्यालय में ग्रीन बेल्ट की जमीन बेचने और खरीदने के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीडीए ग्रीन बेल्ट, पार्क और अन्य योजनागत जमीनों को संरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहा है। ऐसे स्थान, जो मास्टर प्लान में प्राधिकरण के उपयोग के लिए चिन्हित हैं, उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में भी पार्क, ग्रीन बेल्ट व महायोजना मार्ग का भू-उपयोग उल्लेख करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत रजिस्ट्रियां शुरू करने के निर्देश दिए।

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मास्टर प्लान 2031 लागू, अवैध निर्माण पर कसा जा रहा शिकंजा

बरेली का मास्टर प्लान 2031 लागू हो जाने के बाद अब बीडीए द्वारा अवैध निर्माण को लेकर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। बरेली महायोजना के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी की जा रही है और अवैध निर्माण पर प्राधिकरण कार्रवाई करने जा रहा है। मास्टर प्लान 2031 लागू हो जाने के बाद ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां अवैध तरीके से कॉलोनाइजर शहर की बसावट को खराब करने का काम कर रहे हैं। प्राधिकरण ग्रीन बेल्ट, पार्क और अन्य योजनागत जमीनों को संरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहा है। ऐसे स्थान, जो मास्टर प्लान में प्राधिकरण के उपयोग के लिए चिन्हित हैं, उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।

तय हुए नियम, व्यवस्था लागू के निर्देश

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के क्रम में अब महायोजना में पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिकाएं, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग के प्रस्तावित भू उपयोग का विवरण गाटा संख्यावार रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है। रजिस्ट्रियों में भी यह लिखना अनिवार्य किया गया है कि जमीन या फिर संपत्ति किसी विभाग में बंधक तो नहीं है। यदि बंधक है तो उस विभाग का भी उल्लेखन करना अनिवार्य किया है। उन्होंने बताया कि इससे अवैध कालोनियों पर रोक लगेगी। साथ ही लोग जमीन के नाम पर फर्जीवाड़ा का शिकार होने से बच सकेंगे।

बीडीए उपाध्यक्ष ने की अपील

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने आम लोगों से भी संपत्तियों को खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्यक कर ली जाए। कार्यशाला में बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार समेत मुख्य नगर नियोजक, विशेष कार्याधिकारी, नगर एवां ग्राम नियोजन विभाग के साथ सदर, मीरगंज, आंवला तहसील के सब रजिस्ट्रारों ने हिस्सा लिया।

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