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आलमगिरीगंज में सर्राफे की दुकान को लेकर व्यापारी नेता के पक्ष में आया कोर्ट को फैसला, इसके बाद जो हुआ जानकर चौंक जायेंगे आप

आलमगिरीगंज घी मंडी में विवादित दुकान रामजी मल नारायण दास सर्राफ को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने दुकान के मालिक व्यापारी नेता अनिल पाटिल के पक्ष में फैसला सुनाते हुये उनके कब्जा वह बेदखली पर रोक लगा दी। कोर्ट ने एसएसपी को आदेश की कापी भेजकर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है।

बरेलीMar 11, 2025 / 07:01 pm

Avanish Pandey

बरेली। आलमगिरीगंज घी मंडी में विवादित दुकान रामजी मल नारायण दास सर्राफ को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने दुकान के मालिक व्यापारी नेता अनिल पाटिल के पक्ष में फैसला सुनाते हुये उनके कब्जा वह बेदखली पर रोक लगा दी। कोर्ट ने एसएसपी को आदेश की कापी भेजकर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है।
आलमगिरीगंज में दुकान पर कब्जे को सुरक्षित रखते हुए सिविल जज सौरभ वर्मा की कोर्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। न्यायालय के आदेश के बावजूद आरोपियों ने ने कथित रूप से अनिल पाटिल के ताले तोड़कर दुकान पर अपना कब्जा जमा लिया। न्यायालय ने एसएसपी को स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि अनिल पाटिल को बेदखल न किया जाये। उन्हें कब्जा दिलाया जाये।

फरवरी में समझौते के बाद व्यापारी नेता ने किया था कब्जा

17 फरवरी 2024 को समझौते के आधार पर व्यापारी नेता अनिल पाटिल को दुकान पर वैध कब्जा मिला था। लेकिन दूसरे पक्ष के सचिन अग्रवाल ने 5 अक्टूबर 2024 को पारित न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए जबरन दुकान पर कब्जा कर लिया और वादी को बेदखल कर दिया था। इसकी शिकायत व्यापारी नेता ने कोर्ट में की थी।

दोनों पक्षों की ओर से दर्ज हो चुके हैं मुकदमे

इस मामले में सचिन अग्रवाल की ओर से व्यापारी नेता अनिल पाटिल और उनके बेटे के खिलाफ कोतवाली में दुकान पर कब्जा करने और ताला तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद व्यापारी नेता ने किला थाने में सचिन अग्रवाल और उनके परिवार वालों के खिलाफ लाखों रुपये लेकर दुकान की रजिस्ट्री न कराये जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों मुदकमों की विवेचना चल रही है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनाया फैसला

न्यायालय ने व्यापारी नेता अनिल पाटिल की याचिका को न्यायहित में स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि वादी के कब्जे को सुरक्षित रखा जाए और प्रतिवादीगण को दुकान पर किसी भी तरह का अवैध हस्तक्षेप करने से रोका जाए। इसके साथ ही, न्यायालय ने एसएसपी बरेली को निर्देशित किया कि वह कोतवाली पुलिस को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दें।

दुकान को लेकर आया कोर्ट का ये आदेश

. प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
. वादी को जबरन दुकान से बेदखल करने की कोई भी कोशिश अवैध होगी।
. स्थानीय पुलिस को न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन कराना होगा।
. एसएसपी बरेली को आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कोर्ट का आदेश आते ही संभ्रांत लोगों ने करवा दिया समझौता

साहूकारा सर्राफा बाजार निवासी व्यापारी नेता अनिल पाटिल और सर्राफ सचिन अग्रवाल के बीच दुकान को लेकर चल रही जंग के बीच कोर्ट का आदेश आने के बाद अग्रवाल परिवार के लोग ठंडे पड़ गये। इसके बाद अशोक सक्सेना बबलू के माध्यम से दोनों पक्षों के लोग जुटे। इसमें अनिल पाटिल, उनके बेटे ऋतुराज पाटिल, आलमगिरीगंज निवासी सचिन अग्रवाल उनकी बेटी नविका अग्रवाल ने आपसी मध्यस्थता से दुकान की रजिस्ट्री कर समझौता कर लिया।

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