उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। पंजीकरण राशि भी जब्त कर ली जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2024-25 संलग्न किया जा सकता है।
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एक आवेदक एक फॉर्म
नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने बताया कि आय वर्ग एमआईजी-ए, एमआईजी-बी और एचआईजी वर्ग में भूखंड आवंटन की पात्रता के लिए आय वर्ग का निर्धारण केवल एक आवेदक की आय से ही किया जाएगा। इसमें किसी भी श्रेणी (आरक्षित/अनारक्षित) में परिवार की आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। परिवार की आय को संलग्न कर उस आय वर्ग में पात्रता पाने का प्रयास किए जाने पर आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया जाएगा एवं पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।
आय का विवरण देना अनिवार्य
आय वर्ग ईडब्लयूएस और एलआईजी के लिए परिवार की आय का विवरण आवेदन पत्र में देना अनिवार्य है। इस वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र के साथ आय उद्घोषणा पत्र भरा जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आवेदक को केवल अपने आय वर्ग में ही आवेदन करने की अनुमति है। आवेदक को अन्य आय वर्ग के चयन की अनुमति नहीं है। अन्य आय वर्ग का चयन करने पर आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया जाएगा एवं पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।